प्रीपेमेंट/पार्ट पेमेंट शुल्क
किसी फाइनेंशियल वर्ष के दौरान एक बार किए गए पार्ट-प्रीपेमेंट के लिए कोई प्रीपेमेंट शुल्क देय नहीं होगा, बशर्ते कि प्रीपेमेंट की राशि ऐसे प्रीपेमेंट के समय बकाया मूलधन की राशि के 25% से अधिक न हो.
अगर प्रीपेमेंट की राशि उक्त 25% से अधिक है, तो प्री-पे किए जा रहे बकाया मूलधन के 2.5% + गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) की दर से या बैंक द्वारा निर्धारित अन्य दर से शुल्क लिया जाएगा. उक्त 25% से अधिक की राशि पर शुल्क लागू होंगे.
व्यक्तिगत उधारकर्ता
व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, सह-उधारकर्ता के साथ या उनके बिना, बिज़नेस के आलावा किसी अन्य उद्देश्य से लिए गए फ्लोटिंग रेट टर्म लोन का आंशिक प्रीपेमेंट करने पर, कोई प्रीपेमेंट शुल्क लागू नहीं होगा.
MSE उधारकर्ता
अगर लोन अपने स्वयं के फंड्स से चुकाया जाता है, तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ (एमएसई) प्रमाणित उधारकर्ताओं के लिए फ्लोटिंग रेट लोन के आंशिक भुगतान पर कोई प्रीपेमेंट शुल्क लागू नहीं होगा.